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योगेंद्र तिवारी को था नौकरशाहों-नेताओं का संरक्षण, गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने पलटा, 26 करोड़ की जलापूर्ति योजना लटकाई, दिवाली के बाद से आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटेगा अंडा समेत कई अहम खबरें पढ़ें अपने प्रिय अखबार शुभम संदेश में

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दुमका सिविल कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है. दोषियों की फांसी की सजा को पलटते हुए दुबारा ट्रायल करने का आदेश दिया है. दरअसल दुमका सिविल कोर्ट ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को वर्ष 2020 में दोषी करार देते हुए न सिर्फ 25-25 हजार का जुर्माना लगाया था, बल्कि फांसी की सजा भी सुनायी थी. सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस याचिका दाखिल की गयी थी. झारखंड शराब घोटाला के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी आठ दिनों तक पूछताछ करेगी. कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. ईडी ने योगेंद्र को रिमांड पर लेने के लिए जो वजहें बताई हैं, उनमें इस बात का जिक्र है कि योगेंद्र तिवारी ने अपने कई कर्मचारियों के नाम पर बैंक खाता खोलवाए और उसका संचालन वह खुद करते थे. यही नहीं योगेंद्र बालू और शराब का अवैध कारोबार करने के लिए अपने कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल करते थे. लैंड स्कैम के आरोपी प्रेम प्रकाश के साथ मिलकर योगेंद्र तिवारी ने वर्ष 2021 में झारखंड में उच्च पदों पर बैठे नौकरशाहों और नेताओं की मदद से शराब के व्यवसाय का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने शिल्पी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी पर निर्धारित समय के अंदर जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं करने का आरोप है. 2016 में कंपनी को रांची के टाटीसिलवे पंचायत में 26 करोड़ की जलापूर्ति योजना का काम स्वीकृत हुआ था. शिल्पी कंस्ट्रक्शन को इस योजना का काम 2019 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पश्चिम प्रमंडल के तहत मिला था. राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में दिवाली के बाद यानी दिसंबर माह से बच्चों को अंडा वितरण की संभावना बढ़ गई है. घोषणा के बावजूद अब तक वितरण नहीं होने से सरकार की किरकिरी हो रही है. इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री एवं अफसरों को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं.   https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/10/1-201.jpg"

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