इन्हें मिलता है योजना का लाभ
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प के तहत प्रायोजन देखभाल योजना (स्पॉन्सरशिप) दिशा निर्देश 2018 के आलोक में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (बालक/बालिका) जिनके परिवार की वार्षिक आय 75000 तक हो, बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता/पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया हो, जो रिश्तेदार के देख-रेख में रह रहे हों, ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, जिनमें एचआईवी/एड्स/लेप्रोसी एवं शत प्रतिशत दिव्यांगता हो अथवा माता/पिता दोनों कारागृह में हों, बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके परिवार को अनुपूरक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान है. इसे भी पढ़ें – सांप">https://lagatar.in/a-woman-who-died-from-a-snake-bite-called-the-cook-a-witch-and-beat-the-whole-family/">सांपकाटने से मरी महिला तो रसोईया को डायन बता पूरे परिवार को पीटा [wpse_comments_template]
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