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3 दोषी अफीम तस्करों को 10-10 साल का सश्रम कारावास, 1-1 लाख का जुर्माना

Ranchi: रांची जिला न्यायालय ने तीन अफीम तस्करों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 17 बीके पांडे की कोर्ट ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोचा हंसा, विनोद उरांव और जगजीवन सिंह को अफीम तस्करी में संलिप्त होने का दोषी पाते हुए उनके लिए सजा मुकर्रर की है.

रातू थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में हुई सजा

एनडीपीएस न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक बीएन शर्मा के मुताबिक यह मामला रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जिसमें वर्ष 2017 में गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के तरफ से न्यायालय के समक्ष 8 गवाह प्रस्तुत किये गये. इसे भी पढ़ें- राष्ट्रपति">https://lagatar.in/president-ramnath-kovind-aiims-refer-was-admitted-to-army-hospital-on-chest-pain-complaint/42986/">राष्ट्रपति

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जबकि बचाव पक्ष अपने समर्थन में एक भी गवाह हाजिर नहीं करा पाया. न्यायालय ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोचा हनसा,विनोद उरांव और जगजीवन सिंह को दोषी करार दे दिया है और उनके खिलाफ सजा मुकर्रर कर दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि दोषियों के पास से बरामद अफीम को नष्ट कर दिया जाये. https://lagatar.in/animal-husbandry-training-for-animal-maintenance-at-birsa-zoo/42988/

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