Jamshedpur: झारखंड सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कल गुरुवार की बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 मरीजों के आवेदन मंजूर किए गए. प्रत्येक मरीज को 25-25 हजार रुपये का अनुदान मिला. इनमें अनुसूचित जनजाति के 12, अनुसूचित जाति के 01 तथा पिछड़ी जाति के 18 मरीज शामिल हैं. समिति के समक्ष 31 आवेदन प्रस्तुत किए गए. इनमें से एक मरीज भक्ति महतो का आवेदन अधूरा रहने के कारण अनुदान की मंजूरी नहीं दी गई.
सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ करना होता है आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए उपरोक्त जातियों के मरीजों को सिविल सर्जन अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा. आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में दिया जा सकता है. आनलाइन आवेदन के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसका लिंक https://forms.gle/25HTiBpeaaW2A5t27 है. आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावे राशन कार्ड (पीएच, अंत्योदय या हरा की छायाप्रति), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं बीमारी से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा. रोगी को अनुदान तभी प्राप्त होगा, जब जिलास्तरीय समिति की स्वीकृति मिलेगी.. समिति में जिले के सभी विधायक, उपायुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं आईटीडीए के परियोजना निदेशक को शामिल किया गया है.
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इस योजना का उद्देश्य उपरोक्त जाति के मरीज को अनुदान का लाभ देना है, ताकि मरीज अनुदान राशि से अपने एवं अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके. खासकर पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके. झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए उक्त योजना के तहत चालू वितीय वर्ष (2021-2022) में 43 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है. जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 लाख एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 20 लाख का आवंटन मिला है. जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 25-25 हजार का अनुदान दिया जाना है.