- जिन होल्डिंग धारकों ने कर दिया है भुगतान, उनका अगले तीन महीने में होगा एडजस्टमेंट
- मानगो, जुगसलाई, झुमरीतिलैया और डोमचांच नगर निकाय के होल्डिंग धारकों को राहत
Ranchi: झारखंड के 4 नगर निकायों के 5 महीने तक के होल्डिंग टैक्स पर ब्याज की राशि माफ कर दी गई है. इसे लेकर राज्य शहरी विकास अभिकरण
(सूडा) ने शुक्रवार को नोटिस निकाला है.
सूडा ने कहा है कि राज्य के 4 निकायों (मानगो, जुगसलाई, झुमरी
तिलैया और डोमचांच) में होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम 1 नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक स्थगित किया गया था. झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 20 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अवधि में लग रहे ब्याज की राशि को माफ किया जाता है. अगर किसी होल्डिंग धारक ने इस दौरान ब्याज की राशि का भुगतान कर दिया है, तो उसका एडजस्टमेंट अगले तीन महीने में किया जाएगा. गौरतलब है 2022 में होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट के आधार पर वसूलने का नियम बना था. इससे इन चार निकायों के आवासीय भवनों का टैक्स 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया था. विरोध के कारण विभाग ने इन चारों निकायों में होल्डिंग टैक्स का फिर से निर्धारण करने के लिए 1 नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक होल्डिंग टैक्स वसूली के कार्य को स्थगित कर दिया था.
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