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रांची में 517 स्कूल बसों को परमिट, 248 का रिन्यूअल डेट फेल

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Ranchi : जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को सड़क सुरक्षा को लेकर जेवीएम श्यामली के सभागार में बैठक हुई. बैठक में डीटीओ ने सड़क सुरक्षा के अलग-अलग मुद्दों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही रोड टैक्स, टैक्स में छूट, स्कूल बस रूट को लेकर यातायात नियम का पालन करने व पंचायत चुनाव में स्कूल बसों की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी. डीटीओ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि रांची में लगभग 517 स्कूल बसों को परिचालन का परमिट मिला हुआ है. 248 स्कूल बसों का परमिट फेल है, जिनके रिन्यूअल के लिए कहा गया है. उन्होंने सभी स्कूल बसों का कागजात दुरुस्त करने के बाद परिचालन की बात कही. साथ ही इन बसों में सुरक्षा मानक, शपथ पत्र के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर स्कूल प्रबंधकों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिये.

स्कूल बसों में इन बातों का रखें ध्यान

  1. स्कूली वाहन का रंग पीला होना चाहिए और स्कूल बस लिखा होना चाहिए.
  2. . बस व अन्य वाहनों की खिड़की पर सुरक्षा के लिए लोहे का ग्रिल लगाना जरूरी.
  3. बच्चों की सुविधानुसार सीट होनी चाहिए.
  4. वाहन में अग्निशामक यंत्र, आकस्मिक टूल किट, प्राथमिक उपचार बाक्स होना जरूरी है.
  5. चालक और उपचालक को ड्रेस कोड वाला पोशाक पहनना जरूरी है.
  6. वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज साथ में रखना, सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट अनिवार्य है.

बैठक में ये थे उपस्थित

बैंठक में ट्रैफिक डीएसपी जीतवाहन उरांव,  जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के प्राचार्य समरजीत जाना, डीएवी हेहल के प्राचार्य  एमके सिन्हा, गुरुनानक स्कूल के प्राचार्य मनोहर लाल, कैराली स्कूल के प्राचार्य जैकब सीजे, सड़क सुरक्षा के रोड इंजीनियर गौरव कुमार व स्कूल बस प्रबंधक उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें -  भारत-जर्मनी">https://lagatar.in/green-energy-agreement-of-10-5-billion-dollars-between-india-and-germany/">भारत-जर्मनी

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