Ranchi : झारखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कुल 55, 307 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड का सरेंडर किया है. यह जानकारी शीतकालीन सत्र के चौथे दिन JMM विधायक सुदिव्य कुमार के पूछे सवाल पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने दी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने खाद्य आपूर्ति विभाग से अल्पसूचित प्रश्न के दौरान पूछा कि क्या यह बात सही है कि झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2019 के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश जारी हुआ है. इसपर विभागीय मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया है कि विभाग द्वारा लगातार प्रचार-प्रसार कर अयोग्य लाभार्थियों से राशन कार्ड लौटाने के लिए जागरूकता का काम किया जा रहा है. राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक निर्धारित थी. उन्होंने कहा है कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. डॉ उरांव ने बताया कि झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 43,267 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 12,040 अयोग्य लाभुकों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर किया गया है. इसे भी पढ़ें –किरीबुरु">https://lagatar.in/in-kiriburu-the-mercury-dropped-due-to-the-cold-the-dew-drops-on-the-grass-and-the-leaves-of-the-tree-became-snow/">किरीबुरु
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वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में 55, 307 अयोग्य लाभुकों ने किया है राशनकार्ड का सरेंडर - रामेश्वर उरांव

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