Ranchi : सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में 35 वर्ष की उम्र पार करने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को प्रार्थी ज्ञानरंजन नाथ शाहदेव और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में प्रार्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए और 7 दिन की छूट प्रदान की है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में हुई. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की. अपनी याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड में अब तक सिर्फ चार बार परीक्षा होने से कई अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो गई है और वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसलिए झारखंड सिविल जज की नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 की जगह कटऑफ डेट 31 जनवरी 2019 रखा जाए, साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसटी,एससी की आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए. जिसे योग्य अभ्यार्थियों को झारखंड न्यायिक सिविल जज के लिए प्रयाप्त अवसर मिल सके. इसे भी पढ़ें -आतंकी">https://lagatar.in/second-incident-in-canada-after-murder-of-terrorist-nijjar-khalistani-gangster-sukha-dunneke-shot-dead/">आतंकी
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