शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म मामले में 8 साल जेल

DHANBAD: धनबाद न्यायालय इन दिनों दुष्कर्म मामले की एक के बाद एक सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त को सजा दे रहा है. धनबाद न्यायालय में साल 2013 में गोविंदपुर थाना में पीड़िता द्वारा 40 वर्षीय नियाज अंसारी के खिलाफ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने तथा गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराए जाने का मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 12 न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने नियाज अंसारी को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के लिये 8 साल जेल तथा 40 हजार जुर्माना, साथ ही जबरन गर्भपात कराए जाने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा तथा 20 हजार का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया. जानकारी देते हुए न्यायालय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साल 2012 में पीड़िता ने प्रलोभन देकर शारीरिक सम्बंध बनाने, दुष्कर्म करने का आरोप नियाज अंसारी पर लगाया था. अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए अलग अलग धारा में 8 साल, 7 साल तथा 40 हजार, 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया. दोषी अभियुक्त गोविंदपुर का रहने वाला है. [wpse_comments_template]
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