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धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू हुए 890 केंद्रीय कानून

 
New Delhi : जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी. जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाई गई थी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद, 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं. 70 साल से अधिक जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नकारा गया, वह उन्हें दिया जाएगा. डॉ अंबेडकर ने एससी/एसटी के लिए देश के बाकी हिस्सों के लिए जो दिया था, वह अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उपलब्ध है.

जम्मू और कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सहित कुछ सदस्यों के विरोध के बीच बजट पेश किया, जिन्होंने बजट पर चर्चा के लिए और समय की मांग की. विपक्षी सदस्य वित्त मंत्री के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं जिसमें लोकसभा को उसी दिन चर्चा करने की अनुमति देने के लिए कुछ नियमों को निलंबित करने की मांग की गई है.

धारा 370 के तहत क्या कानून थे

धारा 370 के मुताबिक, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले थे. जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान चलता था. रक्षा, विदेश और संचार के विषय छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य की अनुमति जरुरी थी. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी. दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे. अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को तो विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन ये संविधान के ही उन मूल अधिकारों पर भी चोट करता था, जिसे संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था. 72 सालों तक जम्मू कश्मीर और देश के बीच अनुच्छेद 370 की जो फांस थी, जिसे आज ही के दिन 2 साल पहले इतिहास बना दिया गया और एक नए कश्मीर की कहानी लिख दी. इसे भी पढ़ें – मैट्रिक-">https://lagatar.in/students-who-do-not-fill-the-examination-form-in-the-matriculation-inter-examination-prepare-for-compartmental-jack/">मैट्रिक-

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