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आकार पटेल की मुसीबत बढ़ी, सेशन कोर्ट ने एफसीआरए उल्लंघन मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

NewDelhi :  एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर दिल्ली के सेशन कोर्ट ने एफसीआरए उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के मामले में आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गयी थी. खबरों के अनुसार सोमवार को संबंधित अदालत में आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाला एक पत्र पेश किया गया था. इसे भी पढ़ें : शिवसेना">https://lagatar.in/shiv-senas-saamana-wrote-bjps-neo-hindutva-supporters-are-creating-pre-partition-situation-in-the-country/">शिवसेना

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सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलट दिया था

इसका मतलब कि आकार पटेल और एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन का मुकदमा शुरू हो सकता है. जान लें कि आकार पटेल ने सीबीआई द्वारा जारी एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) के खिलाफ अदालत में गुहार लगायी थी. हालांकि एसीएमएम कोर्ट ने सीबीआई से एलओसी वापस लेने को कहा था, लेकिन सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलट दिया था. इसे भी पढ़ें : अमेरिकी">https://lagatar.in/us-secretary-of-state-makes-jaishankar-and-rajnath-uncomfortable-says-america-is-keeping-an-eye-on-indias-human-rights-record/">अमेरिकी

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पटेल को 6 अप्रैल को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था

सेशन कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा था. बता दें कि एलओसी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोक सकता है. एफसीआरए मामले में पिछले साल 31 दिसंबर को जारी सीबीआई लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के मद्देनजर पटेल को 6 अप्रैल को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था. पटेल ने दावा किया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद कार्रवाई की गयी थी. [wpse_comments_template]

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