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ACB कोर्ट ने खारिज की उमेश कुमार, गोपीनाथ, शिवनारायण की अग्रिम जमानत याचिका, 27 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी के हैं आरोपी

Ranchi: रांची एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट में आरएपीडीआरपी निविदा से संबंधित घोटाले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. रांची एसीबी की विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल कोर्ट ने उमेश कुमार, गोपीनाथ सिंह मुंडा और शिवनारायण चौधरी की अग्रिम याचिका को ठुकराते हुए उक्त तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह तीनों आरोपी एसीबी की रडार पर हैं. इसे भी पढ़ें- मनी">https://lagatar.in/ed-again-attaches-assets-of-former-minister-enos-ekka-in-money-laundering-case/">मनी

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वित्तीय गड़बड़ी के हैं गंभीर आरोप

तीनों आरोपियों उमेश कुमार, गोपीनाथ सिंह मुंडा और शिवनरायण चौधरी पर विद्युत विभाग की एक योजना के 27 करोड़ से ज्यादा रुपयों की वित्तीय गड़बड़ी का गंभीर आरोप हैं. उनके खिलाफ एसीबी ने कांड संख्या 19/ 13 दर्ज किया है. और मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों ने एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. [wpse_comments_template]

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