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एक हजार की घूस लेने वाले ASI को ACB कोर्ट ने दी 5 साल सश्रम कारावास की सजा

 
Ranchi: रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत खोर एएसआई सेवईया सुरीन को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सेवईया सुरीन पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लाया है. ACB कोर्ट ने लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना में पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवईया सुरीन को रिश्वत लेने के जुर्म में बुधवार को दोषी करार दिया था. गुरुवार को कोर्ट ने उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई की. एसीबी ने सेवईया सुरीन को एक हजार रुपए रिश्वत लेते हुए 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वह यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति से थाना ने जब्त मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में ले रहा था. सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी. दोषी करार दिए जाने के बाद सेवईया सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. इसे भी पढ़ें -अजमेर">https://lagatar.in/ajmer-dargah-controversy-petitioner-claims-it-to-be-a-temple-by-quoting-historians-book/">अजमेर

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