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केंद्र सरकार के अनुसार DGP का कार्यकाल 30 अप्रैल तक

Ranchi: राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा. उन्हें डीजीपी के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो साल तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा. यह स्थिति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के मामले में भेजे गये पत्र की वजह से पैदा हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय को डीजीपी की नियुक्ति के सिलसिले में शिकायतें मिली थीं. इसमें अनुरोग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करने को गलत करार दिया गया था. इसके लिए पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को पद से हटाने के मामले में अपनायी गयी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ बताया गया था. केंद्र सरकार ने इन शिकायतों की जांच के बाद पाया कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुरूप नहीं है. इसलिए वह अपने रिटायरमेंट की पूर्व निर्धारित तिथि पर ही रिटायर हो जायेंगे. ऑल इंडिया सर्विस रूल के आलोक में उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक है. इसलिए वह इस तिथि को रिटायर समझे जायेंगे. उल्लेखनीय है कि राज्य के गृह विभाग द्वारा जनवरी 2025 में कैबिनेट में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था. कैबिनेट की सहमति के बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया गया. सरकार द्वार लागू किये गये इस नियम की धारा 10 में यह कहा गया था कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति की तिथि से संबंधित अधिकारी का कार्यकाल दो वर्षों का होगा, भले ही उनकी नियमित सेवानिवृति पहले हो. इसे भी पढ़ें- भारत">https://lagatar.in/india-released-water-in-jhelum-river-flood-in-many-areas-of-pakistan-emergency-declared/">भारत

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