Latehar : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अमित कुमार की अदालत ने पॉक्सो कांड संख्या 26/2016 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त इमरान अंसारी को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 15 साल की सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने लगाया है. अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार गत 5 मार्च 2016 को लातेहार शहर के आमवाटीकर मुहल्ला निवासी इमरान अंसारी ने पड़ोस की रहने वाली नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसके साथ शादी करने का लगातार झांसा देते रहा. इसी बीच नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई. इस दौरान वह इमरान अंसारी पर शादी करने का दबाव बनाते रही, लेकिन वह नहीं तैयार हुआ और उसे झांसा देकर पलामू ले गया. जहां नशा की सुई दिलाकर उसका गर्भपात करा दिया. गर्भपात के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. एक नवंबर 2016 को लातेहार थाना में कांड संख्या 14/16 दर्ज कराया गया. अदालत में विचारण के उपरांत आरोपी इमरान अंसारी को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए 15 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये की सजा सुनाई गई. अदालत ने जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास मुकर्रर की है. अभियोजन ने इस कांड में कुल 8 गवाहों को पेश किया. इसे भी पढ़ें : सीएम">https://lagatar.in/cm-should-tell-under-which-planning-policy-26001-posts-will-be-appointed-bhanu-pratap-shahi/">सीएम
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा

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