Ramgarh: एनएच 33 के चौड़ीकरण अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में वित्तीय अनियमितता संबंधित मामले में प्रवीण कुमार सिन्हा तत्कालीन प्रधान लिपिक जिला भूअर्जन कार्यालय रामगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. संबंधित मामले में प्रवीण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षोपरांत झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 45 बी के तहत स्थाई तौर पर 10% पेंशन से राशि कटौती का दंड उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा अधिरोपित किया गया है. इसे भी पढ़ें – ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-entered-the-electoral-fray-in-delhi-offered-prayers-at-valmiki-temple-visited-dalit-colony/">
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रामगढ़: भूमि के मुआवजा भुगतान में अनियमितता मामले में लिपिक पर कार्रवाई

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