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पलामू डीसी की बड़ी कार्रवाई, दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में देरी पर तीन अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड

  • दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित समय में निष्पादन नहीं करने पर उपायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई
  • नीलांबर-पीतांबरपुर के सीओ, सीआई एवं कर्मचारी पर लगा 65-65 हजार का अर्थदंड
  • दाखिल खारिज के 62 मामले नामांतरण करने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक थे लंबित
Palamu :  पलामू डीसी शशि रंजन ने दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित समय पर निष्पादन नहीं करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. इसको लेकर उन्होंने नीलांबर-पीतांबरपुर के सीओ सुनील कुमार सिंह सहित तीन लोगों पर कार्रवाई की है. डीसी ने सीओ सुनील कुमार सिंह, कर्मचारी/ राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी और प्रभारी सीआई महेंद्र राम पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोषागार द्वारा अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से काटी जायेगी.

डीसी ने सभी सीओ को दी चेतावनी

डीसी ने सभी सीओ को कड़ी चेतावनी देते हुए तय समय पर दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है. साथ ही विकास कार्यों की गति को बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.

निर्देश के बाद भी दाखिल खारिज मामले को निर्धारित तिथि से अधिक समय तक रखा लंबित 

पलामू के अपर समाहर्ता ने 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज के मामलों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी इन मामलों का निष्पादन नहीं हुआ. निर्देश के बाद भी निष्पादन नहीं होने पर 8 फरवरी 2025 को हुई एक बैठक में अपर समाहर्ता ने सभी को फिर से चेतावनी दी. इसके बावजूद, सीओ समेत तीन लोगों ने समय पर निष्पादन नहीं किया और दाखिल खारिज के 62 मामले को नामांतरण करने की निर्धारित तिथि से अधिक समय तक लंबित रखा. जबकि सामान्यतः इन मामलों का नामांतरण 30 दिनों में और आपत्ति वाले मामलों का 90 दिनों में किया जाना चाहिए. इस लापरवाही के सिए सभी पर झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की गयी है.

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