साधन संपन्न पाए गए लोग, दंड राशि जमा करने का आदेश, नहीं तो होगी प्राथमिकी
इचाक के अलौंजा के हैं सभी निवासी, किसी का है पक्का मकान, किसी का बेटा है सरकारी सेवक
Hazaribagh : इचाक प्रखंड के अलौंजाकला में चार साधन संपन्न राशन कार्ड धारियों पर जिला आपूर्ति अधिकारी अरविंद कुमार ने कार्रवाई की है. उनलोगों की ओर से गलत तरीके से राशन का अनाज उठाव करने के विरुद्ध आर्थिक दंड आरोपित कर चालान के माध्यम से दंड राशि जमा करने का आदेश जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है.
इन पर लिया गया एक्शन
जिन राशन कार्डधारियों पर गलत कार्ड बना कर राशन उठाव करने की कार्रवाई की गई है, उनमें अलौंजा कला इचाक की चमेली देवी, जिन पर 1.41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. चमेली देवी पर आरोप है कि उनका अपना पक्का मकान एवं चार पहिया वाहन है. महावीर मेहता अलौंजा कला जिन पर 97,440 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. उनके पिता का रांची में पक्का मकान है. पार्वती देवी, अलौंजा कला पर 1.08 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. उन पर आरोप है कि उसका पुत्र पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है. वहीं अलौंजा कला के बंगाली मिस्त्री, जिन पर 1.36 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उन पर आरोप है कि इनका तीन मंजिला मकान होने के बावजूद जनवितरण राशन दुकान से अनाज का उठाव किया गया है.
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अनियमितता के आरोप में राशन डीलर को शोकॉज
इचाक प्रखंड स्थित असिया के राशन डीलर बालेश्वर प्रसाद मेहता को शोकॉज किया गया है. डीलर की अनुज्ञप्ति संख्या 04/2005 पर राशन कार्डधारियों के विरुद्ध मिली गड़बड़ी की शिकायतों एवं प्रारंभिक जांच व समर्पित साक्ष्यों के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि क्यों न अनुज्ञप्ति रद्द की जाए.
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