Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने JSSC कार्यालय घेराव के छात्रों के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है "झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास एसडीओ के द्वारा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना ग़ैरक़ानूनी है. आप सभी से अपील की जाती है कि, किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें. ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. अगर आप किसी हिंसक या ग़ैरक़ानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. आजकल अधिकांश नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, और कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड आपके करियर के रास्ते में रुकावट बन सकता है एवं न सिर्फ़ सरकारी नौकरियों बल्कि निजी कंपनियों में भी नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में बाधक बन सकता है . आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य होना चाहिए। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी उपाय अपनाएं। आक्रामकता से न तो कोई समाधान मिलेगा और न ही यह आपके या समाज के हित में है. यदि आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें न कि किसी भी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन करें . आप राष्ट्र एवं राज्य के कर्णधार हैं। कृपया संयम बरतें, शांति बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अतः किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें . इसे भी पढ़ें - योगी">https://lagatar.in/yogi-attacked-the-opposition-on-sambhal-issue-did-the-ancient-temple-and-the-statue-of-bajrang-bali-come-overnight/">योगी
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प्रदर्शन में भाग लेनेवाले सीजीएल छात्रों पर होगी कार्रवाईः रांची जिला प्रशासन
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