: बिजली बिल जमा करने के लिए चारों प्रखंड में पंचायतवार लगेगा शिविर
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बैठक कर अस्पताल प्रबंधन को देगी निर्देश
अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने अस्पताल के प्रतिनिधियों को आदेश दिया था कि रिवाइज्ड बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत यह आवश्यक है कि कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट की दूरी अस्पतालों से 75 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही करना है. साथ ही प्रत्येक दिन बायो मेडिकल वेस्ट का उठाव सुनिश्चित करनी है. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुरूप बायो वेस्ट का निपटान सुनिश्चित नहीं करने पर निगम की टीम छापेमारी करेगी और अभियान में पकड़े जाने पर विधि सम्मत कर्रवाई की जाएगी. इसके लिए नगर निगम द्वारा टास्क फोर्स टीम का गठन भी किया गया है. अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम को निर्देशित किया गया है कि अपना बायो कचरा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से मान्यता प्राप्त रामकी इन्वायरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दुगुनी सरायकेला को भेजें. लेकिन प्राप्त रिपोर्ट में अभी महज पांच अस्पताल ही बायो कचरा वहां भेज रहे हैं. इसके लिए शीघ्र ही प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एक बैठक अस्पताल प्रबंधन के साथ कर उन्हें आदेश का पालन करने को कहेगी. अगर वे लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें :आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-raid-against-illegal-sand-lifting-at-sapda-ghat-two-tractors-seized/">आदित्यपुर: सपड़ा घाट पर अवैध बालू उठाव के विरुद्ध छापेमारी, दो ट्रैक्टर जब्त [wpse_comments_template]

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