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आदित्यपुर: 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक

Adityapur  : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजी टी) के निर्देश के आलोक में आगामी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है. इस अवधि में वैध स्टॉक यार्ड से बालू का उठाव और बिक्री की जाएगी. सरायकेला-खरसांवा के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फाॅर्स से संबंधित ऑन लाइन समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने बालू, कोयला एवं पत्थर आदि के अवैध खनन एवं परिचालन में संलिप्त लोगों पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया .उन्होंने अवैध खनन पर नियंत्रण तथा अवैध खनन के परिचालन में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में औचक निरिक्षण करने, जिला अंतर्गत विभिन्न चौक-चौराहों (चावलिबासा, पातकुम, मिलन चौक, प्रखंड कार्यालय कुकड़ू आदि) पर चेक पोस्ट स्थापित करने तथा तीन शिफ्ट में पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण का निर्देश

बैठक के दौरान डीसी ने पूर्व के बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर अवैध खनन तथा परिचालन के विरुद्ध कार्य योजना निर्धारित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस दौरान डीसी ने कहा कि एसपी मनीष टोप्पो ने सभी अंचलधिकारी एवं थाना प्रभारी को आपसी समन्वय स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर अवैध खनन के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई करने तथा नियमित रूप से संभावित क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहो पर बड़े वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. इसे भी पढ़ें-सेल">https://lagatar.in/sails-kiriburu-mine-gets-kalinga-environment-excellence-award/">सेल

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