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आदित्यपुर : शेरे पंजाब चौक पर अनाबाद झारखंड सरकार की जमीन पर कॉमर्शियल भवन का निर्माण जारी

  • नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी
  • आरटीआई कार्यकर्ता का दावा अनाबाद 48 खाते की जमीन पर आवासीय मकान बन सकता है कॉमर्शियल नहीं
Adityapur (Sanjeev Mehta)आदित्यपुर में मुख्य मार्ग से सटे शेरे पंजाब चौक पर अनाबाद झारखंड सरकार की जमीन पर धड़ल्ले से कॉमर्शियल भवन का निर्माण कराया जा रहा है. इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता प्रो. सुरेंद्र कुमार महतो ने नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत आवश्यक जानकारी मांगी है. इस बात की जानकारी देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता प्रो. महतो ने दावा किया है कि जहां तक उन्हें नियम कानून की जानकारी है कोई भी अनाबाद 48 खाते की जमीन पर आवासीय मकान तो बन सकता है लेकिन किसी बिल्डर के द्वारा कॉमर्शियल भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता है. इसे भी पढ़ें : कांग्रेस,">https://lagatar.in/congress-jmm-delegation-reaches-election-commission-demands-cancellation-of-nishikant-dubeys-nomination/">कांग्रेस,

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उन्होंने इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करने के लिए जन सूचना पदाधिकारी, नगर निगम आदित्यपुर को पत्र लिखा है. प्रो. सुरेन्द्र कुमार महतो ने मांगी गई जानकारी में पूछा है कि आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर मेसर्स सैनी मेडिकल हॉल, मेन रोड के ठीक सटे पश्चिम दिशा में कुलदीप सिंह के नाम से खाता 48 (जो अनाबाद बिहार सरकार/झारखंड सरकार की बंदोबस्ती भूमि है) की धारित भूमि पर आवासीय सह व्यवसायिक बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जा रहा है. प्रो. महतो ने इस भूखंड पर निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत हेतु नगर निगम आदित्यपुर द्वारा अनुमोदित भवन प्लान एवम बिल्डिंग परमिट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने बहुमंजिली इमारत का निर्माण हेतु उक्त भूखंड का अंचल कार्यालय गमरहिया से निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने की मांग की है. इसे भी पढ़ें : weather">https://lagatar.in/weather-alert-there-will-be-rain-with-thunderstorms-in-many-districts-including-ranchi-in-the-next-2-3-hours/">weather

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साथ ही उन्होंने झारखंड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 एवम 2016 के किस नियम के तहत अनाबाद बिहार सरकार/अनाबाद झारखंड सरकार के खाता 48 की बंदोबस्त की गई भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर बहुमंजिली आवासीय - सह - व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु भवन प्लान अनुमोदित करते हुए बिल्डिंग परमिट दी गई है, की जानकारी मांगी है. बता दें कि आदित्यपुर में इन दिनों ऐसे अनाबाद झारखंड सरकार की जमीन पर बंदोबस्ती कराकर उसे किसी बिल्डर के द्वारा डवलप कराने का धंधा जोरों पर है, जिसमें अंचल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय की मिलीभगत से करोड़ों की संपत्ति का वारे न्यारे किए जा रहे हैं. ऐसे बिल्डिंग में प्रॉपर न तो अग्निशमन, न ही पानी की व्यवस्था होती है और न ही पार्किंग स्पेस का हो ख्याल रखा जाता है. जिससे शहरी आबादी को भविष्य में कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है. [wpse_comments_template]

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