- दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे व छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति
- दीपावली के मौके पर ध्वनि और वायु प्रदूषण मापने के लिए लगेगा यंत्र
- जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगेंगे 10 यंत्र
Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नये साल के अवसर पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर कड़े निर्देश जारी किए हैं. यह कदम विशेष रूप से इन पर्वों के दौरान बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. निर्देशों के अनुसार, दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को आतिशबाजी का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है. इसी तरह छठ पर्व के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. गुरु पर्व के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.
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क्रिसमस और नये साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी का समय और भी सीमित किया गया है. क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल 35 मिनट की अवधि के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय निदेशक राम प्रवेश कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि दीपावली के मौकों पर ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के 10 जगहों पर लेवल लेने के लिए यंत्र लगाए जाएंगे. यह यंत्र हर वर्ष लगाया जाता है. इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भेजी जाएगी.
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