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आदित्यपुर : ट्रेड लाइसेंस नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों को किया जाएगा सील

Adityapur (Sanjeev Mehta) : नगर निगम ने राजस्व संग्रह को लेकर कड़े निर्णय लेते हुए होल्डिंग नहीं देने वाले औद्योगिक इकाइयों को तीसरी बार नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है. जबकि ट्रेड लाइसेंस नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश एजेंसियों को दिया गया है. राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने कड़े तेवर दिखाते हुए यह निर्णय लिया है. बुधवार को राजस्व संग्रहण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक देर शाम हुई है. जिसमें मुख्य रूप से पीएमयू चॉइस कंसल्टेंसी के निदेशक पंकज गोयल, नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान, स्पैरो सॉफ्टेक के प्रोजेक्ट हेड शैलेंद्र पांडे, प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल वदूद, अनूप कुमार, एवं पीएमयू निकेत कुमार मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें :किरीबुरू">https://lagatar.in/kiriburu-services-defeated-mining-in-inter-departmental-volleyball-competition/">किरीबुरू

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कठोर कार्रवाई भी कर सकती है निगम

बैठक में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव पीएमयू पंकज गोयल ने दिया. उन्होने बताया गया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने का कोई आदेश निदेशक के द्वारा नहीं दिया गया है एवं इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है. ऐसे में निगम प्रशासन होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु म्युनिसिपल सर्विसेज बंद करने जैसे कठोर कार्रवाई भी कर सकती है. अपर नगर आयुक्त द्वारा एजेंसी को सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तीसरा नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया. सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं व्यवसायिक भवन पर मीटर लगाने का निर्णय लिया गया. जिससे जलकर में वृद्धि होगी. गोयल द्वारा प्रोफेशनल टैक्स एवं निबंधन शुल्क में भी शहरी निकायों को हिस्सा दिलाने हेतु पत्रचार करने का सुझाव दिया गया. जिसपर अपर नगर आयुक्त ने सहमति जताई. इसे भी पढ़ें :नोवामुंडी">https://lagatar.in/noamundi-bjp-workers-burnt-the-effigy-of-chief-minister-hemant-soren-in-barajamda/">नोवामुंडी

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संपत्ति का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा

जलकर के सभी बड़े बकायदारों से टैक्स वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई कर नोटिस निर्गत करने का आदेश अपर नगर आयुक्त द्वारा दिया गया. निगम के स्वामित्व वाला सभी संपत्ति का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ताकि वस्तु स्थिति अद्यतन रहे. 183 जल संजोयजन जो चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं उसकी जांच करने का निर्देश प्लंबर तेज नारायण को अपर नगर आयुक्त द्वारा दिया गया. 20 हजार वर्गफीट के सभी संपत्ति का भौतिक सत्यापन हेतु दो जांच दल का गठन किया गया एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा सभी प्रॉपर्टी का सत्यापन कर इस माह के अंत तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया. होल्डिंग टैक्स बचाने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम कड़ी कार्रवाई करेगी साथ ही ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर दुकानें सील करने का आदेश दिया गया. इसे भी पढ़ें :आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-akshay-satpathy-former-technical-director-of-rsb-transmission-passed-away/">आदित्यपुर

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