: इंफीटीनिटी इंडस्ट्रियल पार्क की कंपनियां कर रहे रैयतों से वादा खिलाफी
आदित्यपुर : सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी सिटी सेंटर को आवंटित जमीन पर हो रहा निर्माण कार्य
Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र के फेज सात में मुख्य मार्ग के किनारे सिटी सेंटर को 16 मंजिला मॉल बनाने के लिए 2006 में 22 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी. जिसे सिटी सेंटर द्वारा एकरारनामा के तहत 16 वर्ष में भी कार्य नहीं किये जाने पर जियाडा ने तीन बार नोटिस जारी कर आवंटन को रद्द कर दिया था. हालांकि सिटी सेंटर ने इस कार्रवाई के विरुद्ध हाई कोर्ट जाकर अपने फेवर में फैसला ले लिया. फैसले में 25 फीसदी जुर्माने का साथ छह माह में कार्य शुरु करना था. लेकिन इस फैसले के तहत भी सिटी सेंटर कार्य नहीं करवा सका, तब दोबारा जियाडा ने आवंटन रद्द कर दिया. इसे भी पढ़े : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-the-companies-of-infinity-industrial-park-are-making-promises-against-the-ryots/">आदित्यपुर
: इंफीटीनिटी इंडस्ट्रियल पार्क की कंपनियां कर रहे रैयतों से वादा खिलाफी
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