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आदित्यपुर : सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी सिटी सेंटर को आवंटित जमीन पर हो रहा निर्माण कार्य

Adityapur (Sanjeev Mehta)आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र के फेज सात में मुख्य मार्ग के किनारे सिटी सेंटर को 16 मंजिला मॉल बनाने के लिए 2006 में 22 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी. जिसे सिटी सेंटर द्वारा एकरारनामा के तहत 16 वर्ष में भी कार्य नहीं किये जाने पर जियाडा ने तीन बार नोटिस जारी कर आवंटन को रद्द कर दिया था. हालांकि सिटी सेंटर ने इस कार्रवाई के विरुद्ध हाई कोर्ट जाकर अपने फेवर में फैसला ले लिया. फैसले में 25 फीसदी जुर्माने का साथ छह माह में कार्य शुरु करना था. लेकिन इस फैसले के तहत भी सिटी सेंटर कार्य नहीं करवा सका, तब दोबारा जियाडा ने आवंटन रद्द कर दिया. इसे भी पढ़े : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-the-companies-of-infinity-industrial-park-are-making-promises-against-the-ryots/">आदित्यपुर

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मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित

वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. लेकिन इस बीच करीब महीने भर से सिटी सेंटर को आवंटित 22 एकड़ विवादित जमीन पर बिजली-पानी का कनेक्शन लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. यह कार्य कौन करा रहा है यह कोई बताने को तैयार नहीं है. इस जमीन पर चल रहे कार्य को लेकर अभिषेक कुमार नामक व्यक्ति ने जियाडा में ज्ञापन सौंपा है और जानना चाहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है तो वहां कार्य कौन करा रहा है. अभिषेक कुमार ने कार्य बंद कराने की मांग जियाडा के प्रबंध निदेशक से की है. इस संबंध में जियाडा के प्रवक्ता अशोक बिहानी ने कहा कि सिटी सेन्टर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ऐसे में वहां कार्य करना पूरी तरह से असंवैधानिक है. [wpse_comments_template]

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