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आदित्यपुर : खाली जमीन का भी देना होगा होल्डिंग टैक्स
Adityapur : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी होल्डिंग धारकों को अब अपनी खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इसके लिए अब होल्डिंग धारकों को अपने एसेट्स का री- एसेसमेंट कर जानकारी देनी होगी. होल्डिंग टैक्स का नया दर एक अप्रैल से लागू होगा. फिलहाल टैक्स वसूली साइट को बंद किया गया है. साइट खुलते ही नए दर से होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा. अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने बताया कि अब गैर आवासीय एसेट्स अर्थात शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल की दर में पांच फीसदी की वृद्धि नए टैक्स स्लैब में किया गया है. इसे भी पढ़ें : किरीबुरु">https://lagatar.in/kiriburu-unknown-vehicle-rams-into-scooty-policeman-killed/">किरीबुरु
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