Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी होल्डिंग धारकों को अब अपनी खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इसके लिए अब होल्डिंग धारकों को अपने एसेट्स का री-एसेसमेंट कर नगर निगम कार्यालय को जानकारी देनी होगी. होल्डिंग टैक्स का नया दर एक अप्रैल से लागू हो गया है. इस बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि अब गैर आवासीय एसेट्स अर्थात् शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल के दर में 5 फीसदी की वृद्धि नए टैक्स स्लैब में की गई है. पूर्व में संपत्ति के मूल्यांकन का .15 फीसदी टैक्स निर्धारित था, जिसमें वृद्धि करते हुए .20 फीसदी कर दी गई है. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-eye-check-up-camp-will-be-organized-in-tungri-on-april-11/">चाईबासा
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0.075 फीसदी की दर से देना होगा होल्डिंग टैक्स
वहीं आवासीय क्षेत्र के लिए अब नए दर के रूप में संपत्ति का मूल्यांकन कर 0.075 फीसदी की दर से होल्डिंग टैक्स देना होगा, जबकि कारपेट एरिया (खाली जमीन) का भी इसी दर से होल्डिंग टैक्स देना होगा. वहीं मलीन बस्तियों में 350 वर्गफीट तक के मकानों को टैक्स से मुक्त रखा गया है. इसे भी पढ़ें : बॉलीवुड">https://lagatar.in/bollywood-actress-preity-zinta-paid-obeisance-at-kamakhya-devi-temple-shared-photo/">बॉलीवुडएक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने कामाख्या देवी मंदिर में टेका माथा, शेयर की तस्वीर
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