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उद्योगों को सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट नहीं करने पर की जाएगी कार्रवाई
पर्षद के निदेशक ने बताया कि प्रतिबंधित जोन में ऐसे होटल या रेस्टोरेंट जो 20 कमरों की क्षमता से ज्यादा या प्रतिदिन 100 केएलडी (किलो लीटर पर डे) पानी डिस्चार्ज करता है, वह प्रतिबंधित है. सर्वे में इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पॉन्ज आयरन और क्रशर उद्योग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. नोटिस मिलने के बावजूद यदि ऐसे उद्योगों को सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट नहीं किया गया तो जुर्माना के साथ एनजीटी द्वारा तय धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसे भी पढ़ें : हजारीबाग:">https://lagatar.in/hazaribagh-inflation-hit-peoples-life-miserable/">हजारीबाग:महंगाई की मार, जनता का जीना मुहाल [wpse_comments_template]

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