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आदित्यपुर : एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जेजे एक्ट व पोक्टो एक्ट की दी गई जानकारी

 
Adityapur (Sanjeev Mehta) : सरायकेला समाहरणालय सभागार में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को आयोजित की गई. उक्त कार्यशाला का विधिवत शुभारम्भ डीसी रवि शंकर शुक्ला एवं एसपी डॉ. विमल कुमार ने द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. कार्यशाला में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, पुलिस उपाधीक्षक चन्दन कुमार वत्स, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा एवं अन्य सभी सम्बन्धित पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वारा जेजे एक्ट एवं डालसा सचिव कांति प्रसाद के द्वारा पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. इसे भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/election-commissioner-reached-giridih-discussed-with-officials-on-increasing-the-percentage-of-votes/">गिरिडीह

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छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है सरकार

संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशाला में समय का सदुपयोग करते हुए एक्ट के प्रावधान को समझें ताकि बच्चों की मदद की जा सके. डीसी ने कहा कि बच्चों द्वारा किए जा रहे अपराध एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर बाल अधिकार अधिनियम के तहत प्रोटोकॉल को फॉलो करें. एसपी ने कहा कि बच्चे समाज की अगली पीढ़ी होते हैं, इनके साथ संवेदनशील होकर सेंसेटिव पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत करें. ताकि बच्चों में डर नहीं हो एवं बच्चों को भरोसा रहे कि पुलिस हमारी मदद करेगी. जेजे एक्ट व पोक्सो एक्ट पर जानकारी देते हुए बताया गया कि यौन शोषण व बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. हमें अपने बच्चों को अच्छे व बुरे स्पर्श की पहचान परिवार से ही सिखानी चाहिए. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-8-caught-cheating-in-ug-semester-6-exam-all-expelled/">धनबाद

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बच्चों के साथ उत्पीड़न होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करें

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के व लड़कियां इस कानून की मदद ले सकते हैं. बच्चे हमारे देश की अमूल्य सम्पत्ति हैं. बच्चों के साथ कोई उत्पीड़न होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करें. कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक ने जेजे एक्ट के प्रावधान, एक्ट पर लगाए जाने वाली धाराओं, संम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/ सुरक्षित स्थान/ बाल गृह आदि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की. कार्यक्रम में सभी को जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 की जानकारी दी गई व कहा गया कि बच्चों के संबंध में कोई भी घटना घटित होने पर बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सम्पर्क करके सूचना दी जा सकती है. [wpse_comments_template]
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