Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड सरकार ने जेबीवीएनएल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब ग्रामीण के साथ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) को मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रस्ताव को मिली मंजूरी से सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं (5 किलोवाट तक) के साथ (सिंचाई और कृषि सेवा-आईएएस-I निजी) को भी राहत प्रदान करते हुए “वन टाइम सेटलमेंट” योजना में शामिल किया है. अब डीपीएस में दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि के एवज में राहत दिया जाएगा. जानकारी देते हुए आदित्यपुर के कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस माफ कर दिया जाएगा. यह योजना किसी भी प्राथमिकी या जुर्माने की राशि के मामले में लागू नहीं होगी. इसे भी पढ़ें : डुमरिया">https://lagatar.in/dumaria-mla-representative-visited-barunia-came-face-to-face-with-farmers-problems/">डुमरिया
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alt="" width="600" height="400" /> बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता[/caption] विवादित बिलों के निपटारे के मामले में, विवाद की तारीख से नवंबर 2022 तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र देना होगा. यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने दिए गए हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है तो ओटीएस योजना वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जेबीवीएनएल किसी भ्रामक तथ्य के मामले में उपभोक्ता को दिए गए किसी भी ओटीएस लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है. विवादित बिलों के निपटान के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक या कम राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे निगम के मानदंडों के अनुसार भविष्य के बिलों में समायोजित किया जाएगा. 31 दिसंबर 2022 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना सुविधा का लाभ पहले ही उठा लिया है व जून-21 से दिसंबर-21 के दौरान इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे. [wpse_comments_template]
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गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
[caption id="attachment_594557" align="aligncenter" width="600"]alt="" width="600" height="400" /> बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता[/caption] विवादित बिलों के निपटारे के मामले में, विवाद की तारीख से नवंबर 2022 तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र देना होगा. यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने दिए गए हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है तो ओटीएस योजना वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जेबीवीएनएल किसी भ्रामक तथ्य के मामले में उपभोक्ता को दिए गए किसी भी ओटीएस लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है. विवादित बिलों के निपटान के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक या कम राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे निगम के मानदंडों के अनुसार भविष्य के बिलों में समायोजित किया जाएगा. 31 दिसंबर 2022 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना सुविधा का लाभ पहले ही उठा लिया है व जून-21 से दिसंबर-21 के दौरान इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे. [wpse_comments_template]
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