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आदित्यपुर : होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में झारखंड नगर निकाय संघर्ष समिति ने चंपई सोरेन को सौंपा ज्ञापन

Adityapur (Sanjeev Mehta) : तीनों निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा गठित झारखंड नगर निकाय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर उनके आदित्यपुर स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है. मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया दिया कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इसके समाधान का उचित प्रयास करूंगा. बता दें कि झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 1511 दिनांक 29.4.2022 के द्वारा राज्य के शहरी निकायों के होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है. जिसका विरोध नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट के अनुसार प्रभावी किया गया है, जबकि सर्किल रेट के अनुसार जमीन की खरीद बिक्री होती है और बिक्री के समय सर्किल रेट पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क देना ही पड़ता है. इसे भी पढ़ें : सरायकेला">https://lagatar.in/seraikela-villagers-of-four-to-five-villages-stopped-the-crusher-machine/">सरायकेला

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कई बिन्दुओं पर अधिसूचना स्पष्ट नहीं

इसके अलावा कई बिन्दुओं पर अधिसूचना अस्पष्ट है. फलतः गली कुची में जहां आने-जाने के लिये मात्र 4 से 5 फीट चौड़ा गलियारा हैं उनसे भी वही टैक्स लिया जाएगा जो 20 फीट चौड़े रोड पर निवास करने वालों से लिया जाएगा. यह किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है. ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिसूचना एक तरफा सोंच के साथ जारी किया गया है जो कि लोकतंत्र में वर्णित लोक कल्याणकारी सरकार के प्रावधानों के एकदम विपरीत है. झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर न तो जनता और न ही जनप्रतिनिधियों की राय ली और न ही अपील या शिकायत के निपटारे का कोई प्रावधान रखा गया.

प्रतिनिधिमंडल में ये थे शामिल

प्रतिनिधिमंडल में सुशील सिंह, मनोज कुमार, विकास तिवारी, सतनाम सिंह, अनिल कुमार मौर्या, आर एन चौबे, पुरेन्द्र नारायण सिंह, रामचंद्र पासवान, उमेश कुमार दुबे, अंबुज कुमार, ओम प्रकाश, अधिवक्ता संजय कुमार, एसएन यादव, शैलेंद्र सिंह, अजय पांडे, रमाशंकर शर्मा, रंजीत सिंह, ज्योति मिश्रा और रवि शंकर तिवारी शामिल थे. [wpse_comments_template]

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