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आदित्यपुर : होल्डिंग टैक्स भुगतान के बिना पानी कनेक्शन नहीं देगा नगर निगम

Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर के औद्योगिक इकाइयों को नगर निगम अब भी नया जलापूर्ति कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे उद्यमी संगठनों में रोष है. इधर, प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा है कि होल्डिंग टैक्स भुगतान किए बिना जलापूर्ति कनेक्शन नहीं मिलेगा. उद्यमियों को बोरिंग के लिए भी नगर निगम से अनुमति लेनी होगी अन्यथा अवैध बोरिंग करने पर उद्यमियों को 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा. बता दें कि उच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने से संबंधित याचिका निरस्त कर दिया है. जिसके बाद नगर निगम ने सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग कायम करने के लिए नोटिस निर्गत कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. वहीं उन्हें जलापूर्ति कनेक्शन से वंचित रखते हुए उन्हें बोरिंग कराने के लिए भी नगर निगम से अनुमति लेने की चिट्ठी भेजी है. जिसमें बिना अनुमति के किए गए सारे बोरिंग को नगर निगम द्वारा अवैध माने जाने की बात कही गई है और अवैध बोरिंग साबित होने पर ऐसे औद्योगिक इकाइयों पर 25000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल करने और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने की चेतावनी दी गई है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-sikh-accused-of-removing-turban-ruckus-in-jugsalai-police-station/">जमशेदपुर

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बोरिंग करने के लिए देना होगा शुल्क

प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद ने नगर निगम की अनुमति के बिना ज्यादा ब्यास वाला बोरिंग खोदने पर बोरिंग एजेंट एवं प्लॉट मालिक के खिलाफ जुर्माना के साथ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है. आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए आवासीय कॉलोनी में दो मंजिला के लिए 1000 रुपया शुल्क एवं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 25000 का शुल्क लेने को मंजूरी दी गई है. नगर निगम में वही गाड़ी बोरिंग कर सकेंगे जिन्होंने बोरिंग करने के लिए निगम में रजिस्ट्रेशन कराया है, वर्तमान में सात गाड़ियां पंजीकृत हैं. [wpse_comments_template]

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