Adityapur : उच्च न्यायालय द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने से संबंधित याचिका निरस्त किये जाने के बाद नगर निगम ने सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का होल्डिंग कायम करने के लिए नोटिस निर्गत कर आवश्यक कारवाई कर रही है. उन्हें जलापूर्ति कनेक्शन से वंचित रखते हुए बोरिंग कराने के लिए भी नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के किए गए सारे बोरिंग को नगर निगम द्वारा अवैध माने जाएंगे. अवैध बोरिंग साबित होने पर ऐसे औद्योगिक इकाइयों पर 25000 से एक लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा. उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-former-mla-kunal-sharangi-met-energy-secretary-demanding-improvement-in-power-situation/">जमशेदपुर:
ऊर्जा सचिव से मिले पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी, बिजली की स्थिति में सुधार की मांग अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने नगर निगम की अनुमति के बिना ज्यादा व्यास वाला बोरिंग खोदने पर बोरिंग एजेंट और प्लॉट मालिक के खिलाफ जुर्माना के साथ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है. आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए आवासीय कॉलोनी में दो मंजिला के लिए 1000 रुपया शुल्क और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 25000 का शुल्क लेने को मंजूरी दी गई है. नगर निगम में वही गाड़ी बोरिंग कर सकेंगे जिन्होंने बोरिंग करने के लिए निगम में रजिस्ट्रेशन कराया है. वर्तमान में 7 गाड़ियां पंजीकृत हैं. [wpse_comments_template]
आदित्यपुर : नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले उद्योगों को जलापूर्ति कनेक्शन नहीं देगा

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