: ‘अब ना रहे कोई आवास अधूरा, चलो करें आवास पूरा’ के तहत जिले के सभी अधूरे आवास होंगे पूर्ण
आदित्यपुर : नियोजन अधिनियम अनुपालन नहीं करने वाले 40 संस्थानों को नोटिस जारी

Adityapur (Sanjeev Mehta) : राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है उन्हें झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में आउटसोर्स सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है. इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि अब तक जिले के अधिकांश संस्थानों ने अपने संस्थान का निबंधन इस अधिनियम के तहत करा लिया है. परन्तु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-under-now-no-house-should-remain-incomplete-lets-complete-the-house-all-the-incomplete-houses-in-the-district-will-be-completed/">चाईबासा
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