Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले चांडिल के 11 संस्थानों को नियोजनालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है. साथ ही जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला के आदेश पर चांडिल के दो निजी संस्थानों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि वैसे निजी संस्थान जो 75 प्रतिशत आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. उन्होंने जिले के सभी निजी संस्थानों से अपील की है कि इस अधिनियम के तहत निबंधन कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. इस अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है उन्हें नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में बाह्य स्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-made-students-aware-about-cleanliness-also-administered-oath/">चक्रधरपुर
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