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आदित्यपुर : नियोजन अधिनियम का पालन नहीं करने वाले 11 कंपनियों को नोटिस

Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले चांडिल के 11 संस्थानों को नियोजनालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है. साथ ही जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला के आदेश पर चांडिल के दो निजी संस्थानों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि वैसे निजी संस्थान जो 75 प्रतिशत आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. उन्होंने जिले के सभी निजी संस्थानों से अपील की है कि इस अधिनियम के तहत निबंधन कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. इस अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है उन्हें नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में बाह्य स्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-made-students-aware-about-cleanliness-also-administered-oath/">चक्रधरपुर

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जल्द से जल्द नियोजन कराने का निर्देश

नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि अब तक चांडिल के अधिकांश संस्थानों ने अपना निबंधन इस अधिनियम के तहत करा लिया है. परन्तु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है. श्रम अधीक्षक के कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी अंचल कार्यालयों व उद्योग जगत के संगठनों से उनके क्षेत्राधीन सभी संस्थानों की सूची प्राप्त कर डिफाल्टर संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि चांडिल के 11 संस्थानों को नियमानुसार नोटिस दिया गया है एवं उनमें से दो संस्थानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है. डिफाल्टर संस्थानों में इंडिया कैरियर प्राइवेट लिमिटेड (रामगढ़, चांडिल) एवं इन्टेक्स ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं. [wpse_comments_template]

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