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आदित्यपुर : वर्तमान अधिसूचना से चंद कर्मियों को ही मिलेगा लाभ, पुनर्विचार करे सरकार – शशांक गांगुली

Adityapur (Sanjeev Mehta) : झारखंड सरकार की अधिसूचना के आधार पर एक अप्रैल 2004 के पूर्व जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गयी हो उन्हें ही पुराने पेंशन का लाभ मिलेगा. यानि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, वे पुराने पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे. वहीं, इस अधिसूचना को दोषपूर्ण बताते हुए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता शशांक गांगुली ने कहा कि आखिर कर्मचारियों ने जिस कारण से आंदोलन किया था और सभी जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए ये आदेश छलावा है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि 2004 के बाद बहाल सभी राज्य कर्मचारियों को पुराने पेंशन का लाभ दिया जाए, तभी सभी कर्मियों की मांग पूरी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के वर्तमान अधिसूचना से चंद कर्मियों को ही लाभ मिलेगा. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-increase-in-salary-of-rkfl-employees-agreed-on-grade-revision-for-five-years/">आदित्यपुर

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