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Adityapur (Sanjeev Mehta) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से दूसरी बार प्राप्त निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इको सेंसेटिव जोन में चल रहे होटल, स्पॉन्ज आयरन, ईंट भट्ठे, क्रशर आदि कारोबार अतिशीघ्र बंद करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के साथ ही पर्षद ने एक सर्वे टीम गठित कर इको सेंसेटिव जोन का सर्वे भी शुरू कर दिया है. पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इको सेंसेटिव जोन में 20 कमरे से ज्यादा बने होटल, रेस्टोरेंट, क्रशर उद्योग, स्पॉन्ज आयरन आदि अब नहीं चलेंगे.
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स्पॉन्ज आयरन व क्रशर उद्योग पूरी तरह से प्रतिबंधित
उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कोल्हान के तीनों जिले के चिन्हित इको सेंसेटिव जोन का सर्वे शुरू होने की जानकारी दी है. ऐसे प्रतिबंधित जोन में चल रहे उद्योगों को बंद कर उन्हें स्थानांतरित करने का नोटिस दिया जाएगा. पर्षद के पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित जोन में ऐसे होटल या रेस्टोरेंट जो 20 कमरे की क्षमता से ज्यादा या प्रतिदिन 100 केएलडी (किलो लीटर पर डे) पानी डिस्चार्ज करते हैं वह भी प्रतिबंधित है. सर्वे में इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पॉन्ज आयरन और क्रशर उद्योग पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. नोटिस मिलने के बावजूद यदि ऐसे उद्योगों को सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट नहीं किया तो जुर्माना के साथ एनजीटी द्वारा तय धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
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