Adityapur (Sanjeev Mehta) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रण
पर्षद ने इको सेंसेटिव जोन में चल रहे होटल,
स्पॉन्ज आयरन, ईंट भट्ठे,
क्रशर उद्योग को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया
है. पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इको सेंसेटिव जोन में 20 कमरे से ज्यादा बने होटल, रेस्टोरेंट,
क्रशर उद्योग,
स्पॉन्ज आयरन आदि ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार नहीं
चलेंगे. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण
पर्षद द्वारा कोल्हान के तीनों जिले के चिन्हित इको सेंसेटिव जोन का सर्वे करने के उपरांत अब नोटिस भेजना शुरू कर दिया
है. उन्होंने बताया कि सर्वे में तीनों जिले में करीब 100 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट के साथ 24
क्रशर उद्योग को इको सेंसेटिव जोन में चिन्हित किया गया है जिन्हें नोटिस भेजा जा रहा
है. ऐसे प्रतिबंधित जोन में चल रहे उद्योगों को बंद कर उन्हें स्थानांतरित करने का नोटिस दिया जा रहा
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पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित जोन में ऐसे होटल या रेस्टोरेंट जो 20 कमरे की क्षमता से ज्यादा के हैं और प्रतिदिन 100 केएलडी (किलो लीटर पर डे) पानी डिस्चार्ज करते हैं वह प्रतिबंधित
है. सर्वे में इन सारी बातों का ध्यान रखा गया
था. वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में
स्पॉन्ज आयरन और
क्रशर उद्योग पूरी तरह से प्रतिबंधित
हैं. नोटिस मिलने के बावजूद यदि ऐसे उद्योग को सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट नहीं किया तो जुर्माना के साथ
एनजीटी द्वारा तय धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की
जाएगी. इसे भी पढ़ें :नवादा">https://lagatar.in/nawada-ward-member-killed-over-land-dispute-nephew-executed-the-incident/">नवादा
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