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आदित्यपुर : नगर निगम में महज 60 फीसदी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपर आयुक्त ने कार्रवाई का दिया आदेश

Adityapur :  नगर निगम क्षेत्र के निर्माणाधीन सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने को लेकर अपर नगर आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश जारी करते हुए अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने बताया कि जो भी भवन तीन हजार वर्गफीट में बने हैं, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि कई सारे भवनों में नियम के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया गया है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए टाउन प्लानर पायल को निर्देश दिया गया है. अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा पिछले दिनों कराए गए सर्वे में नगर निगम में केवल मात्र 60% भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिले हैं जबकि होल्डिंग टैक्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले भवनों को पेनल्टी से मुक्त रखने का लाभ भी दिया जा रहा है. [caption id="attachment_298805" align="aligncenter" width="600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/04/girija-shankar-prasad-nagar-nigam-600x375.jpg"

alt="" width="600" height="375" /> अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद.[/caption] इसे भी पढ़े : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-awareness-cycle-rally-taken-out-to-save-fuel/">बोकारो

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होल्डिंग टैक्स में पेनल्टी के साथ जुर्माना लगाने का आदेश

विदित हो कि अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम वासियों से शत प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की अपील की है, ताकि आदित्यपुर के शहरी क्षेत्रों को ड्राई जोन होने से बचाया जा सके. मालूम हो कि अपर नगर आयुक्त द्वारा सभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करते हुए ऐसे भवनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश टाउन प्लानर पायल को दिया गया है. साथ ही उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया है. उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नही होने पर होल्डिंग टैक्स में पेनल्टी के साथ-साथ नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत आर्थिक दंड के प्रावधान के साथ जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़े : सऊदी">https://lagatar.in/pakistani-pm-and-his-delegation-were-shamed-in-saudi-arabia-shouted-slogans-of-thieves/">सऊदी

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