Adityapur : जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोईन अख्तर जांच टीम सहित शहरी क्षेत्र में मंगलवार को दुकानों और ठेले खोमचे का औचक निरीक्षण कर रही है. जांच टीम का गठन अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के निर्देश पर किया गया है. निरीक्षण के क्रम में कई दुकानों में प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त की गई. जांच टीम ठेलों पर मशीन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तेल की गुणवत्ता की भी जांच कर जा रही है. कई दुकानदारों द्वारा अब तक निबंधन नहीं कराया गया है, इसे लेकर भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है.
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समस्या होने पर जिला खाद सुरक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते है दुकानदार
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एक साल के पंजीकरण के लिए 100 रुपए और पांच साल के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं. इसमें किसी भी तरह की समस्या होने पर खाद्य कारोबारी जिला खाद सुरक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से एक्ट के तहत दुकान का पंजीकरण कराने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेचने की अपील की.
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लाइसेंस नहीं लेनेवाले कारोबारी को देने पड़ेगा पांच लाख जुर्माना, छह माह कैद भी संभव
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोइन अख्तर ने कहा कि सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बिना पंजीकरण के कारोबार करने वाले कारोबारीकानूनन दंड के भागी होंगे. उन्हें छह माह का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा.
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इनके लिए अनिवार्य है लाइसेंस
सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी जैसे-खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल रेस्टुरेंट, कैटरर, बुचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, दूध दुकान, सब्जी-फल दुकान, फुड सप्लीमेन्ट बेचने वाले का दवा दुकान, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम के संचालक व मालिक.
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रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य कागजात
आवेदक प्रोपराईटर का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र सेल डीड, बिजली बिल, किरायानामा आदि प्रोपराईटरसीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र पार्टनरसिप डीड, मैन्युफैक्चर के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, मैन्युफैक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित, उत्पादन इकाई का ले-आउट ब्लुप्रींट क्षमता के अनुरूप, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची, उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जांच रिपोर्ट, होटल कैटरर रेस्टुरेंट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज व एक पासपोर्ट आकार का फोटो.
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