Adityapur : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. 100 वर्गफीट के दुकानों को 100 रुपए और 101 से 500 वर्गफीट के लिए 500 रुपए, 501 से 1000 वर्गफीट के दुकानों के लिए 1500 और 1000 वर्गफीट से अधिक वाले दुकानों को सालाना शुल्क 2500 रुपए निर्धारित है. नगर निगम क्षेत्र में अब तक 5754 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस बनाया गया है. इस संबंध में अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने कहा कि भौतिक सत्यापन में कई सारे ऐसे प्रतिष्ठानों की जानकारी मिली है जिनके द्वारा जिस व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया गया है उससे अलग व्यवसाय किया जा रहा है, जो गलत है. नगर निगम द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों से व्यवसाय बदलने पर इसकी सूचना नगर निगम को देकर आवश्यक सुधार कर लेने का निर्देश दिया जा रहा है. नए साल में ट्रेड लाइसेंस को लेकर पूरे क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा. इसे भी पढ़ें : ओमिक्रॉन">https://lagatar.in/omicron-alert-health-secretary-writes-to-states-suggests-imposition-of-night-curfew-strictness-in-rules/">ओमिक्रॉन
अलर्ट : हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को लिखा पत्र, नाइट कर्फ्यू लगाने, नियमों में सख्ती लाने का दिया सुझाव ट्रेड लाइसेंस नहीं रहने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है. अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद के निर्देशानुसार जनवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस के लिए कई सारे जगहों पर कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है. नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने वाले 540 प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया है. इनसे तुरंत नवीकरण कराने या सरेंडर करने की अपील की गई है. अन्यथा ऐसे प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. ट्रेड लाइसेंस का औचक निरीक्षण का कार्य स्पायरो टेक एजेंसी के सर्किल मैनेजर दीप नारायण दास और निगम टैक्स कलेक्टर शशि शेखर को करने की जिम्मेदारी दी गई है. [wpse_comments_template]
आदित्यपुर : ननि क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का होगा औचक निरीक्षण, 540 ने नहीं कराया है नवीनीकरण

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