Adityapur (Sanjeev Mehta) : नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और अगर आपका मकान, दुकान, अपार्टमेंट 20 हजार वर्ग मीटर में बिल्डअप है तो प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से आपको पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना होगा. जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार ऐसा करना अनिवार्य हो गया है. उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर उन्होंने नगर निगम आदित्यपुर समेत सभी निकायों से ऐसे अपार्टमेंट की सूची मांगी है जिनका बिल्डअप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर अर्थात 2 लाख 15 हजार 278 वर्ग फ़ीट है. क्षेत्रीय निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वैसे यह आदेश 14 सितंबर 2006 को ही नोटिफिकेशन के जरिये दिया गया था, लेकिन अब तक इसका अक्षरसः पालन नहीं हो सका है. परन्तु अब एनजीटी ने इस आदेश को अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है. इस आदेश के जद में फैक्ट्री, अपार्टमेंट्स के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नेशनल व स्टेट हाईवे प्राधिकरण, एयरपोर्ट ऑथोरिटी को भी पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना अनिवार्य किया गया है.
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होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को ऑनलाइन लेनी है सीटीई
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इसके अलावा 29 मार्च 2012 को एनजीटी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शहरी क्षेत्र में चल रहे होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि कॉमर्शियल संस्थानों को ऑनलाइन सीटीई (क्लियरेंस ऑफ ट्रीटमेंट इनवायरमेंट) भी लेनी है. इस आदेश के तहत सभी कॉमर्शियल संस्थाओं को नोटिस भेजा जा रहा है.
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