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झारखंड में बालू घाट बंदोबस्ती पर स्थगन का आदेश बरकरार, NGT का फैसला सुरक्षित

Vinit Upadhyay
Ranchi/ Kolkata : झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में सुनवाई हुई. मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही NGT ने राज्य में बंदोबस्ती पर स्थगन के आदेश को बरकरार रखा है. इस संबंध में भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से NGT में याचिका दाखिल की गई है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता मनोज कुमार ने ट्रिब्यूनल में पक्ष रखा है. वहीं भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से अधिवक्ता पौशाली बनर्जी ने बहस की है. पढ़ें - लापरवाही">https://lagatar.in/negligence-or-joke-with-jharkhandi-unemployed-youth/">लापरवाही

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सभी पक्षकारों ने एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल किया है 

पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड में बालू घाट की बंदोबस्ती को NGT ने अगले आदेश यानी 25 अगस्त तक स्थगित करने का आदेश दिया गया था. यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिया था. इसके साथ जी NGT ने राज्य सरकार, खनन विभाग, JSMDC, SEIAA और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया था. जिसके बाद उक्त सभी पक्षकारों ने एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल कर दिया है. झारखंड में जारी बालू की किल्लत के बीच अब बालू घाट की बंदोबस्ती पर ट्रिब्यूनल क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण है.
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