बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई
Ranchi : आने वाले त्यौहारों- दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने साफ कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
त्यौहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की सबसे ज्यादा खपत होती है. प्रशासन का कहना है कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
प्रशासन के निर्देश
- लाइसेंस जरूरी – बिना FSSAI लाइसेंस कारोबार करना अपराध है. हर दुकान/प्रतिष्ठान में लाइसेंस टांगना अनिवार्य है.
- मिलावट पर नजर – दूध, घी, तेल, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स में गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत नमूना जब्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
- रसायनों पर रोक – यूरिया, डिटर्जेंट, नकली रंग जैसे हानिकारक पदार्थ मिलाने पर जेल और जुर्माना दोनों होंगे.
- साफ-सफाई अनिवार्य – होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान व ठेला-फेरी वाले अपने किचन, बर्तन और सामान को साफ-सुथरा रखें। नियम तोड़ने पर दुकान सील हो सकती है.
- कर्मचारियों की जांच – खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा.
- गिफ्ट पैक में जानकारी – मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सामग्री की पूरी सूची लिखनी होगी.
- स्ट्रीट फूड विक्रेता – मेला या सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को भी लाइसेंस लेना और खाद्य सामग्री ढककर रखना होगा.
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