Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की सदस्यता शुल्क एवं अन्य बकाया राशि जमा करने के संबंध में आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क या अन्य देय राशि बकाया है, वे 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक अधिवक्ता संघ के कार्यालय में राशि जमा कर सकेंगे. मामले में अश्विनी प्रिया की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
इससे पहले कोर्ट को अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पारित आदेश में आपत्ति दाखिल करने की समय-सीमा 14 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, लेकिन सदस्यता शुल्क जमा करने की अनुमति का उल्लेख आदेश में नहीं हो पाया था.
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इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक जमा की जा सकती है. अदालत ने यह आदेश चुनाव समिति को दिया है.
हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति बार काउंसिल के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं संबंधित अधिवक्ताओं को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
आदेश की प्रति महाधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय में भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुबह 10:30 बजे पारित पूर्व के आदेश की अन्य सभी दिशाएं और टिप्पणियां यथावत रहेंगी.
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