महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से किया था इनकार
बता दें कि रूपा तिर्की मामले की सुनवाई के दौरान 13 अगस्त को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुनवाई कर रहे न्यायाधीश से आग्रह किया था कि वह अब इस मामले की सुनवाई नहीं करें. क्योंकि 11 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव के वकील का माइक्रोफोन ऑन रह गया था और उनके वकील कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी 200 प्रतिशत तय है. इसके बाद अदालत ने महाधिवक्ता उपरोक्त बातें शपथपत्र के माध्यम से रखने का निर्देश दिया था. लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था. इसे भी पढ़ें-DSP">https://lagatar.in/dsp-pk-mishra-alleged-viral-audio-case-report-submitted-to-police-headquarters/">DSPपीके मिश्रा कथित वायरल ऑडियो मामला, पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट [wpse_comments_template]
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