Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा और शोभराज महतो को बेल देने से हाईकोर्ट ने तीसरी बार इनकार कर दिया है. लंगड़ा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने लंगड़ा की याचिका खारिज कर दी. बता दें कि वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी है. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने बहस की. इस केस में बहस के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार कोई फीस नहीं ले रहे हैं. इसे भी पढ़ें- कर्मी">https://lagatar.in/case-of-employee-not-getting-retirement-benefits-biscomaan-md-appeared-in-jharkhand-high-court/">कर्मी
को सेवानिवृति लाभ नहीं मिलने का मामला, बिस्कोमान एमडी झारखंड हाईकोर्ट में हुए हाजिर [wpse_comments_template]
को सेवानिवृति लाभ नहीं मिलने का मामला, बिस्कोमान एमडी झारखंड हाईकोर्ट में हुए हाजिर [wpse_comments_template]
Leave a Comment