Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड के आरोपी अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा को बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. लंगड़ा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने लंगड़ा की याचिका खारिज कर दी. बता दें कि वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने बहस की. इस केस में बहस के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार कोई फिस नहीं ले रहे हैं. इसे भी पढ़ें -बिल्डर">https://lagatar.in/builder-constructed-on-others-land-hc-said-city-construction-being-constructed-without-following-map/">बिल्डर
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अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड : आरोपी अफसर उर्फ लंगड़ा को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

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