के संकेत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बातचीत की पेशकश की
लालू और राणा को पांच-पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना
बता दें कि 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव और आरके राणा समेत अन्य लोगों को संलिप्त पाते हुए दोषी करार दिया है. लालू यादव को 5 वर्ष सश्रम कारावास और आरके राणा को भी 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. दोनों ही दोषियों को 60-60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ लालू यादव और आरके राणा ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है और जमानत की गुहार लगायी है. इसे भी पढ़ें-चारा">https://lagatar.in/fodder-scam-lalu-did-not-appear-before-cbi-court-due-to-ill-health-case-of-illegal-evacuation-from-bhagalpur/">चाराघोटाला: खराब तबीयत के कारण CBI कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए लालू, भागलपुर से अवैध निकासी का मामला [wpse_comments_template]

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