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लालू के बाद आरके राणा ने भी हाईकोर्ट में दी CBI कोर्ट के आदेश को चुनौती

Ranchi: चारा घोटाला मामले में दोषी पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री आरके राणा ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है. आरके राणा ने अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है. इसके साथ ही उन्होंने अदालत से जमानत की भी गुहार लगाई है. इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी गुरुवार को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है, और सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रार्थियों के अधिवक्ता ने जल्द इन याचिकाओं पर सुनवाई की उम्मीद जताई है. इसे भी पढ़ें-रूस">https://lagatar.in/ukraines-president-offers-to-talk-to-putin-after-russias-signal/">रूस

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लालू और राणा को पांच-पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना

बता दें कि 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव और आरके राणा समेत अन्य लोगों को संलिप्त पाते हुए दोषी करार दिया है. लालू यादव को 5 वर्ष सश्रम कारावास और आरके राणा को भी 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. दोनों ही दोषियों को 60-60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ लालू यादव और आरके राणा ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है और जमानत की गुहार लगायी है. इसे भी पढ़ें-चारा">https://lagatar.in/fodder-scam-lalu-did-not-appear-before-cbi-court-due-to-ill-health-case-of-illegal-evacuation-from-bhagalpur/">चारा

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