Lucknow : मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी दोषी करार दिया गया है. उसे गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में ले लिया गया है. सजा होते ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय हो गया है.
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UP | Ghazipur’s MP-MLA court convicts Afzal Ansari, BSP MP and brother of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, in a gangster case & sentenced him to 4 years imprionment and imposed a fine of Rs 1 lakh. pic.twitter.com/MivkdYVmZH
— ANI Digital (@ani_digital) April 29, 2023
इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट में आज शनिवार को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. अफजाल अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई.
यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी बनाये गये थे
मामले की तह में जायें तो यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड सहित व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड के आरोप में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर केस(गैंगस्टर एक्ट) दर्ज किया गया था. 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज किया गया. बता दें कि एजाजुल हक अब इस दुनिया में नहीं है.
इस केस में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली गयी थी. हालांकि इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना तय था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था. 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.